छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, सरकार ने जारी की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है दो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। सरकार ने ट्रेडिंग को कदाचार माना है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।रायपुरः छत्तीसगढ़ में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अधिकारी और कर्मचारी अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है। शेयर मार्केट में इंट्रा डे, क्रिप्टोकरेंसी की खरीदी और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को सरकार ने अवचार के तौर पर माना है। सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए इनका लेन-देन प्रतिबंधित हो गया है।इस संबंध में मंगलवार को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि सरकार ने यह भी बताया कि कर्मचारी और अधिकारी शेयर मार्केट में कहां पैसे लगा सकते हैं। अधिसूचना में इसका भी जिक्र किया गया है।निवेश के लिए कहां अनुमतिराज्य सरकार ने जो अधिसूचना जारी कर दी है। उसमें निवेश के लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अधिकारी और कर्मचारियों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश करने की ही अनुमति दी है।