कोरबा : मतदान दिवस को सामान्य अवकाश घोषित… नगरीय निर्वाचन के लिये मतदान करने श्रमिकों को मिलेगी छुट्टी

कोरबा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 हेतु जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 11 फरवरी दिन मंगलवार को मतदान दिवस को मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु सामान्य अवकाश घोषित किया है। कोरबा जिले के नगरीय निकायों के सम्पूर्ण क्षेत्र में 11 फरवरी को मतदान दिवस होने के कारण सामान्य अवकाश रहेगा। मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी दी गई है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये मतदान करने श्रमिकों को मतदान दिवस 11 फरवरी को छुट्टी मिलेगी। सहायक श्रमायुक्त ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिये हैं। मतदान दिवस को कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले सभी कारखानों, संस्थाओं में कार्यरत् श्रमिकों और कर्मचारियों को मत डालने के लिये छुट्टी दी जायेगी।
ऐसे कारखानें जहॉं सप्ताह में सातों दिन कार्य होता है वहॉं प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घण्टे का अवकाश घोषित किया गया है तथा जो कारखाने निरंतर संचालित हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा दी जायेगी।