July 8, 2025

KORBA: कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर परिसर में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लागू

कोरबा जिले में कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है।

यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।नई धारा के तहत कलेक्टर कार्यालय के आसपास किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, मार्च या सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी अव्यवस्था, हंगामा या हिंसा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

कोरबा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त न हों। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कोरबा जिले में शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है।